उप्र : मत सर्वेक्षण का परिणाम पोस्ट करने पर प्राथमिकी दर्ज

परिणाम पोस्ट करने वाले कानपुर के रतनलाल नगर के सौरभ यादव के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (क)-3 के तहत एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) को दिए गए।

प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी.के. पांडेय ने बताया, “भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना 27 जनवरी के द्वारा ओपीनियन पोल/एक्जिट पोल पर चार फरवरी से आठ मार्च तक प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी अन्य तरीके से एक्जिट पोल के प्रकाशन एवं प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया को भी दे दी गई है।”

उन्होंने बताया, “अधिनियम के तहत इस अवधि के दौरान न तो कोई व्यक्ति मत सर्वेक्षण करेगा और न ही मत सर्वेक्षण के परिणाम का। ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जाए, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अन्य किसी माध्यम से प्रकाशन या प्रसारण करेगा।”

पांडेय ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (क)-3 के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति जो इस धारा के उपबंधांे का उल्लंघन करेगा, उसे दो वर्ष तक की कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।

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