अतीक अहमद की अराजकता के बाद भी पुलिस के लचर रवैए के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख दिखाया था। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को आत्मसमर्पण अर्जी पर जमानत न देने का भी आदेश दिया था। इसके बाद पुलिस की दबिश के बाद शनिवार को अतीक अहमद ने नैनी थाना में समर्पण कर दिया, जिसके बाद फूलपुर के पूर्व सांसद अतीक अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
गौरतलब है कि इलाहबाद के कृषि संस्थान में अतीक ने अपने गुर्गो के साथ सरेआम मारपीट की थी। अतीक ने असलहों के साथ संस्थान में घुसे और निदेशक के कमरे में गुंडागर्दी करते हुए मारपीट की थी। साथ ही कुलपति के कमरे में भी कुलपति के सहयोगी से भी अभद्रता करते हुए कर्मचारियों व सुरक्षाकर्मियों को पीटा था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था। उसमें अतीक अपने समर्थकों के साथ विश्वविद्यालय परिसर में आते हुए दिख रहे थे।
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