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उप्र : युवक की हत्या के दोषी को उम्रकैद

बांदा, 13 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने सोते समय युवक की गोली मार कर हत्या करने के एक दोषी को गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अदालती सूत्रों ने शुक्रवार को बताया, “अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) रामकरन की अदालत ने 15 जून, 2009 की रात सोते समय कमासिन थाना क्षेत्र के कोर्रा का पुरवा गांव निवासी युवक अमरजीत कुशवाहा की गोली मारकर हत्या करने के मामले में बचाव एवं अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, दोषी ठहराए गए जामूं गांव निवासी आरोपी रामनरेश यादव को गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।”

एक सूत्र ने बताया कि दोषी युवक जमानत पर था, जिसे अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेज दिया गया है।

उप्र : युवक की हत्या के दोषी को उम्रकैद Reviewed by on . बांदा, 13 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने सोते समय युवक की गोली मार कर हत्या करने के एक दोषी को गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और 1 बांदा, 13 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने सोते समय युवक की गोली मार कर हत्या करने के एक दोषी को गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और 1 Rating:
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