उप्र : लखीमपुर खीरी में धारा-144 लागू

अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिकेश चौरसिया ने सभी एसओ को निर्देश दिए हैं कि वे गड़बड़ी फैलाने वाले व्यक्तियों को चिह्न्ति कर निरोधात्मक कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्र नहीं हो सकता। साथ ही कोई व्यक्ति हथियार लेकर नहीं चलेगा।

एडीएम ने बताया कि 15 अप्रैल को राज्य के व्यावसायिक प्रशिक्षण निदेशक द्वारा एससीबीटी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर की लिखित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी तथा 25 अप्रैल को बीएड पाठ्यक्रम (शैक्षिक सत्र 2015-17) में प्रवेश के लिए संयुक्त परीक्षा होगी।

उन्होंने बताया कि एसडीएम व क्षेत्राधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रों मे धारा-144 प्रभावी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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