वादी के अनुसार, आरोपियों ने वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके वन्य जीवों के रहने हेतु संरक्षित प्राकृतिक स्थान को नष्ट कर दिया गया। ऐसा करने से मना करने पर वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कर्तव्य के निर्वहन से डराने के लिए के लिए सभी ने हमला किया।
वादी की सूचना पर हलिया थाना में भारतीय वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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