उप्र : हाईकोर्ट पहुंचा बुलंदशहर का सेल्फी विवाद

इस मामले में शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की है। याचिका में बुलंदशहर की डीएम बी चन्द्रकला पर पद का दुरुपयोग करने, मुकदमे की विवेचना दूसरे जिले से कराये जाने और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराये जाने की प्रार्थना की गयी है।

बुलंदशहर डीएम बी. चंद्रकला से जुड़े सेल्फी विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर किया गया है।

वादी सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने बताया कि इस याचिका में चंद्रकला द्वारा फराज नामक युवक को मात्र सेल्फी खींचने के आरोप में 24 घंटे बाद धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किए जाने और इस संबंध में खबर छापने पर 2 पत्रकारों के खिलाफ अपने अधीनस्थ जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से धारा 420, 120बी आईपीसी तथा 14 प्रेस और रजिस्ट्रेशन एक्ट में मुकदमा दर्ज कराए जाने के मामले में निरंतर पद का व्यापक दुरुपयोग किए जाने को सप्रमाण प्रस्तुत किया गया है।

इस आधार पर उनका तत्काल ट्रांसफर करने, मुकदमे की विवेचना दूसरे जिले से कराए जाने और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराए जाने की प्रार्थना की गई है।

इसके साथ ही भविष्य में डीएम, एसपी जैसे ताकतवर पदों पर बैठे लोगों द्वारा व्यक्तिगत प्रकरणों में आपराधिक मुकदमा दर्ज कराए जाने पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इससे प्रभावित लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करने और उन्हें अपरिमित क्षति से बचाने के लिए संबंधित अफसरों का ट्रांसफर किए जाने की गुजारिश की है।

साथ ही मुकदमे को तत्काल गैर-जिले भेजे जाने और ऐसे सभी मामलों में शासन के स्तर से उच्चस्तरीय जांच कराए जाने की निश्चित नीति के रूप में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) बनाए जाने की भी प्रार्थना की गई है।

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