अपर जिला मजिस्ट्रेट रेखा एस. चौहान ने शनिवार को बताया, “नगर पालिका/नगर पंचायत के निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों द्वारा जनपद में धरना, प्र्दशन एवं जुलूस निकालकर उन्माद उत्पन्न कर शांति एवं कानून व्यवस्था भंग की जा सकती है। इसके तहत जनपद हाथरस क्षेत्रांतर्गत धारा-144 लागू कर दी गई है।”
उन्होंने बताया कि यह आदेश 11 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।
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