उप्र : 11 जनसूचना अधिकारियों पर 1,20,000 का जुर्माना

सूचना आयुक्त ने 10 सूचना अधिकारियों पर 10-10 हजार रुपये (कुल 1,00,000 रुपये) का जुर्माना लगाया है। एक जनसूचना अधिकारी अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व, शामली पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

इस तरह सभी 11 जनसूचना अधिकारियों पर कुल 1,20,000 रुपये (एक लाख बीस हजार) का जुर्माना लगा है।

राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत इन 11 अधिकारियों को नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि वादी को 30 दिन के अंदर अनिवार्य तौर पर सूचना उपलब्ध कराएं।

30 दिन के अंदर सूचना देना नियम के तहत अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत आयोग का आदेश बाध्यकारी भी है। लेकिन, इन अधिकारियों ने आदेश के बाद भी वादी को 30 दिन के अंदर न तो सूचना उपलब्ध कराई और न ही आयोग में उपस्थित हुए। इस पर सूचना आयुक्त ने इन 11 जनसूचना अधिकारियों को दोषी मानते हुए कुल 1,20,000 रुपये का दंड लगाया।

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