उप्र : 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश

न्यायालय ने यह आदेश पिलखुवा निवासी एक न्यूज चैनल के पत्रकार अनिल कुमार कबीरा की याचिका पर दिया।

कबीरा ने बताया, “गत 13 मई को मैं अपने कैमरामैन साथी रविपाल के साथ पिलखुवा से हापुड़ बाइक से आ रहा था। दिल्ली रोड पर चौधरी होटल के पास एक पशुओं से लदा कैंटर खड़ा था, उसी के पास एक पुलिस की जीप खड़ी थी। इन लोगों ने पुलिस से मामले की जानकारी करनी चाही। इसी दौरान एक सेंट्रो कार वहां आकर रुकी। इसमें से एक व्यक्ति उतरा और उसने कुछ रुपये वहां मौजूद पुलिसकर्मी को दिए। इस घटना को कैमरामैन रविपाल ने कैमरे में कैद कर लिया और फिर हम दोनों अपने कार्यालय के लिए चल दिए।”

पत्रकार ने बताया, “इसके बाद पुलिसकर्मी हमारा पीछा करने लगे और एसएसवी कॉलेज के पास बाइक रोक कर मारपीट शुरू कर दी और कैमरा, मोबाइल छीनकर कोतवाली ले आए। इन पुलिसकर्मियों ने कोतवाली ले जाकर जान से मारने की धमकी दी और फिर छोड़ने के लिए 20 हजार रुपये की रकम की मांग की।”

सूचना पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक भी आ गए। उन्होंने कैमरा व मोबाइल फोन तो वापस करा दिया, लेकिन आरोपी दरोगा अजब सिंह, सिपाही पदम सिंह, प्रमोद व ड्राइवर कांस्टेबल अजब सिंह के खिलाफ कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की। इसके बाद अनिल ने एसपी से भी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की, लेकिन एसपी ने भी कार्रवाई नहीं की। इसके बाद अनिल ने सीजेएम न्यायालय में चारों पुलिसकर्मियों के खिलाफ याचिका दायर कर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार लगाई।

सीजेएम अनुतोष शर्मा ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कोतवाली हापुड़ नगर के प्रभारी को चारों पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने व मामले की जानकारी न्यायालय को देने का आदेश दिया है।

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