नई दिल्ली, 10 सितम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें उबेर कैब दुष्कर्म मामले में पीड़िता सहित 13 गवाहों से दोबारा पूछताछ की अनुमति दी गई थी।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर एवं न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के चार मार्च, 2015 के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पीड़िता सहित 13 गवाहों से दोबारा पूछताछ की अनुमति दी गई थी।
न्यायमूर्ति गोयल ने आदेश जारी करते हुए कहा, “याचिकाओं को अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश (गवाहों से दोबारा पूछताछ) रद्द किया जाता है।”
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