नई दिल्ली, 21 अप्रैल (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई नहीं की। न्यायालय पहले यह फैसला करेगा कि पांच न्यायाधीशों की पीठ में शामिल न्यायमूर्ति जे.एस.खेहर चुनौती याचिका की सुनवाई कर सकते हैं या नहीं।
न्यायमूर्ति जे.एस.खेहर, न्यायमूर्ति जे.चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति मदन बी.लोकुर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ तथा न्यायमूर्ति ए.के.गोयल ने एनजेएसी अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों की योग्यता से संबंधित याचिका तथा इसका समर्थन करने वाले संविधान संशोधन पर सुनवाई करने का फैसला किया।
सुनवाई के पहले वकील मैथ्यू जे.नेदुम्परा ने पीठ से कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजिमय के हिस्सा न्यायमूर्ति खेहर एनजेएसी को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करने के अनुकूल नहीं हैं और संविधान में किया गया संशोधन इसका समर्थन करता है।
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