नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि सभी 2,000 सीसी या इससे ऊपर इंजन क्षमता वाली डीजल गाड़ियां अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकृत कराई जा सकेंगी। इसके लिए इन वाहनों और कार के पंजीकरणकर्ता को एक्स शोरूम कीमत का एक प्रतिशत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा कराना होगा।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस ठाकुर, न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी और न्यायमूर्ति आर. भानुमति की पीठ ने 16 दिसंबर, 2015 के अपने आदेश को वापस लेते हुए कहा कि कार का पंजीकरण तभी होगा, जब भुगतान का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर, 2015 के आदेश में 2,000 सीसी या इससे ऊपर की इंजन क्षमता वाले डीजल वाहनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया था।
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