भुवनेश्वर, 25 सितम्बर (आईएएनएस)। ओडिशा में शुक्रवार को एक स्थानीय अदालत ने खुर्दा जिले में सैकड़ों जमाकर्ताओं को धोखा देने वाली चिटफंड कंपनी के दो प्रबंध निदेशकों को पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपये जुर्माने भी लगाया है।
बचाव पक्ष के वकील विजय पात्रा ने संवाददाताओं से कहा कि खुर्दा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने दो प्रबंध निदेशकों -प्रभात नंदा और राबिया बेगम- को जुर्माने के साथ ही जेल की सजा सुनाई।
सूत्रों का कहना है कि कंपनी ने खुर्दा जिले के केरंग इलाके में उन्होंने कोई 4,000 जमाकर्ताओं से आठ करोड़ रुपये की ठगी की।
सूत्रों ने बताया कि 2013 में एक मामला दायर किए जाने के बाद दोनों प्रबंध निदेशकों को प्राइज, चिट एंड मनी सर्कुलेशन (प्रतिबंध) स्कीम एक्ट 1978ए के तहत चिटफंड कंपनी के दोनों प्रबंध निदेशकों को गिरफ्तार किया गया था।
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