नई दिल्ली, 17 फरवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि यह दिल्ली पुलिस आयुक्त बी. एस. बस्सी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वह जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अदालत को बताया गया था कि देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कन्हैया को बुधवार को पेशी के लिए लाए जाने के दौरान अदालत परिसर में पीटा गया।
न्यायमूर्ति जे.चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने कहा कि यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह कन्हैया कुमार के साथ ही अदालत की सुनवाई में भाग लेने पहुंचे सभी लोगों की अदालत से सकुशल वापसी सुनिश्चित करे।
अदालत का यह आदेश उस वक्त आया, जब दिल्ली पुलिस के वकील अजीत कुमार सिन्हा ने अदालत को बताया कि बस्सी ने उन्हें बताया है कि उन्होंने कन्हैया कुमार को अदालत परिसर से लाए जाने के दौरान उनकी सुरक्षा का निजी स्तर पर ख्याल रखा था।
सिन्हा ने न्यायालय के कहने पर अदालत कक्ष से ही फोन पर बस्सी से बात की थी। उन्होंने पूछा था कि क्या पुलिस आयुक्त खुद कन्हैया कुमार की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे।
न्यायालय ने वरिष्ठ वकीलों की एक टीम पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में हालात का जायजा लेकर रपट देने के लिए भेजी।
शीर्ष अदालत ने पुलिस से शुक्रवार सुबह तक रपट देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
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