कश्मीर : शीर्ष पुलिस अधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट

श्रीनगर, 30 जुलाई (आईएएनएस)। श्रीनगर की एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को अदालत की अवमानना करने पर पुलिस को श्रीनगर पुलिस प्रमुख के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया।

इससे पहले अदालत ने श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार को कश्मीर घाटी में जारी हिंसा के दौरान इसी महीने एक प्रदर्शनकारी को बेहद नजदीक से गोली मारने के आरोपी पुलिस उप-अधीक्षक यासिर कादरी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन अमित कुमार ने ऐसा नहीं किया।

यासिर कादरी ने 10 जुलाई को प्रदर्शनकारी को गोली मारी थी। अदालत के आदेश के बावजूद पुलिस ने शाबिर अहमद मीर की मौत पर न तो कोई मामला ही दर्ज किया और न ही मामले की जांच की।

पुलिस ने उल्टा मीर के खिलाफ ही सशस्त्र हिंसा में शामिल होने और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया।

मीर के परिवार वालों का आरोप है कि कादरी ने श्रीनगर के तेंगपुरा स्थित उनके आवास पर लॉन में घुस कर मीर को गोली मारी। वहीं पुलिस के अनुसार मीर ताजा हिंसक प्रदर्शनों के दौरान पत्थर चलाने वालों में शामिल था।

अदालत ने पहले 18 जुलाई को फिर 28 जुलाई को अमित कुमार को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया और मामला दर्ज न होने की स्थिति में खुद अदालत में पेश होने के लिए कहा था।

शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मसरत शाहीन से पुलिस ने अमित कुमार को खुद पेश होने से छूट देने का आग्रह किया और मामले की प्रथमिकी भी पेश नहीं की।

अदालत की अवमानना से नाराज शाहीन ने मुख्य अभियोजन अधिकारी को मध्य कश्मीर के पुलिस उप महानिरीक्षक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए कहा और सोमवार को अदालत के समक्ष अदालत के आदेश का पालन करते हुए की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा।

दंडाधिकारी ने अपने आदेश में कहा, “अमित कुमार के खिलाफ भी एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उनसे जवाब मांगा गया है कि अदालत के आदेश को न मानने के लिए उनके खिलाफ आवमानना की कार्यवाही क्यों न की जाए, जबकि उन्हें प्राथमिकी दर्ज करने और 24 घंटे के अंदर प्राथमिकी की कॉपी पेश करने के लिए कहा गया था।”

About admin


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493