चेन्नई, 7 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम के खिलाफ जारी किया गया लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) उन्हें विदेश जाने से रोकने के लिए है।
चेन्नई, 7 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम के खिलाफ जारी किया गया लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) उन्हें विदेश जाने से रोकने के लिए है।
केंद्र ने यह भी कहा कि पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का सामना करना है।
केंद्र ने कहा कि कार्ति चिदंबरम सम्मन के बाद प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और उसके बाद उन्हें देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए एलओसी जारी किया गया।
अदालत ने मामले की सुनवाई 10 अगस्त के लिए स्थगित कर दी।
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