केजरीवाल, विश्वास के खिलाफ उप्र अदालत के समन पर रोक (लीड-1)

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता कुमार विश्वास के खिलाफ उत्तर प्रदेश की एक अदालत की ओर से जारी समन पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केजरीवाल और विश्वास के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर अदालत की ओर से जारी समन पर रोक लगा दी।

केजरीवाल और विश्वास पर 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान अमेठी जाने के क्रम में निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के सड़क किनारे बैठक करने और यातायात बाधित करने का आरोप है।

आप के दोनों नेताओं ने 20 अप्रैल, 2014 को एक सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा दायर की गई एफआईआर के आधार पर जारी आपराधिक कार्रवाई को रोकने की मांग की थी।

उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर अदालत की ओर से भेजे गए समन के तहत केजरीवाल और विश्वास को गुरुवार को अदालत में पेश होना था।

इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 24 अक्टूबर को अदालत के समन के खिलाफ आप के दोनों नेताओं की ओर से दायर अर्जी रद्द कर दी थी।

अर्जी रद्द करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था, “दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर मेरे पास इस मामले में हस्तक्षेप करने के पीछे कोई जरूरी कारण नहीं है और न ही इस आपराधिक मामले पर कार्यवाही रोकने का मेरे पास कोई ठोस कारण है। इस अर्जी में काई दम नहीं है, इसलिए इसे रद्द किया जाता है।”

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