केरल उच्च न्यायालय ने अपहरण वीडियो के लिए दिलीप का अनुरोध खारिज किया

कोच्चि, 14 अगस्त (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आरोपी मलयालम अभिनेता दिलीप द्वारा अभिनेत्री के अपहरण के वीडियो की एक कॉपी की मांग खारिज कर दी।

अभिनेत्री का 17 फरवरी को त्रिशूर से कोच्चि की यात्रा के दौरान अपहरण किया गया था और उनसे छेड़छाड़ की गई थी।

इससे पहले शुक्रवार को एक निचली अदालत ने भी दिलीप के इस अनुरोध को खारिज कर दिया था। अपरहरणकर्ता अपराध को अंजाम देने के बाद अभिनेत्री को एक निर्देशक के घर के बाहर फेंक कर चलते बने थे।

निचली अदालत से अनुरोध ठुकराए जाने के बाद दिलीप ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

जहां एक ओर अंगमाली मजिस्ट्रेट अदालत ने पीड़िता की गोपनीयता और इसका दुरुपयोग किए जाने की आशंका के आधार पर दिलीप की याचिका खारिज कर दी, वहीं दूसरी ओर उच्च न्यायालय को आश्वस्त किया गया चूंकि जल्द ही मुकदमा शुरू होने वाला है, इसलिए वीडियो की मांग करना इसके शुरू होने में देरी करने की चाल है।

अभिनेत्री का अपहरण तब हुआ जब वह अपने घर से कोच्चि जा रही थी। मुख्य आरोपी पुलसर सुनी की अगुवाई में अपराधियों के एक गैंग ने अभिनेत्री को बंधक बना लिया था।

दिलीप को 10 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया गया था। जेल में 85 दिन बिताने के बाद उन्हें सशर्त जमानत मिली थी।

इस मामले में दिलीप समेत कुल 12 व्यक्ति आरोपी बनाए गए हैं, जबकि उनकी पूर्व पत्नी मंजू वारियर एक महत्वपूर्ण गवाह हैं।

इस मामले में अभिनेता को 700 से ज्यादा सबूत दिए गए थे लेकिन वीडियो नहीं दिया गया। हालांकि, निचली अदालत ने उन्हें और उनके वकील को इसे देखने की अनुमति दे दी थी।

अभिनेता ने अपहरण मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की भी मांग की है।

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