कन्नूर (केरल), 19 जनवरी (आईएएनएस)। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के वरिष्ठ नेता पी. जयराजन की अग्रिम जमानत याचिका यहां एक अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी। जयराजन मनोज हत्याकांड में आरोपी हैं।
कन्नूर के निकट कथिरुर में 1 सितंबर, 2014 को मनोज पर सात सदस्यीय गिरोह ने जानलेवा हमला कर दिया था। हमलावरों ने आरएसएस कार्यकर्ता मनोज के वाहन पर पहले एक बम फेंका और बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया था।
गौरतलब है कि मनोज 1999 में माकपा की कन्नूर इकाई के सचिव पी. जयराजन की हत्या की असफल साजिश रचने के आरोपियों में से एक था।
पूर्व विधायक जयराजन (63) को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस महीने के प्रारंभ में पेश होने के लिए कहा था। उन्होंने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए एक याचिका दायर की थी।
जयराजन की अग्रिम जमानत याचिका पिछले साल भी खारिज कर दी गई थी।
सीबीआई ने माकपा नेता से पिछले साल राज्य की राजधानी में चार घंटे से अधिक समय तक इस मामले में पूछताछ की थी, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया था।
सीबीआई इस मामले में अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
जयराजन वर्तमान में हत्या के एक अन्य मामले में जमानत पर रिहा हैं।
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