कॉरपोरेट जासूसी : पेट्रोलियम, गृह मंत्रालय से जवाब तलब

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (आईएएनएस)। कॉरपोरेट जासूसी मामले में राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने शुक्रवार को पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस सचिव तथा गृह सचिव से इस बारे में स्पष्ट करने को कहा कि दस्तावेज लीक मामले में कथित तौर पर बरामद हुए दस्तावेज क्या गोपनीय हैं।

इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राज कपूर का यह निर्देश पांच कॉरपोरेट कर्मचारियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। याचिका में पुलिस से यह बताने को कहा गया है कि उन्हें यह सुनिश्चित किए बगैर क्यों गिरफ्तार किया गया कि दस्तावेज गोपनीय है या नहीं।

अदालत ने सोमवार को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को निर्देश दिया था कि वह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से एक रपट मांगे, जिसमें यह स्पष्ट हो कि कथित तौर पर बरामद दस्तावेज गोपनीय हैं या नहीं।

अदालत ने इसे अंतिम चेतावनी बताया और जवाब 15 अप्रैल तक दाखिल करने के लिए कहा।

संयुक्त पुलिस आयुक्त को इस प्रक्रिया में मदद करने का निर्देश दिया गया है।

अदालत पांच कॉरपोरेट कर्मचारियों-रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कॉरपोरेट मामलों के प्रबंधक शैलेश सक्सेना, जुबिलंट एनर्जी के वरिष्ठ अधिकारी सुभाष चंद्रा, एस्सार के उप महाप्रबंधक विनय कुमार, रिलायंस एडीएजी के उप महाप्रबंधक ऋषि आनंद तथा केर्न्‍स इंडिया के महाप्रबंधक के.के.नायक- की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये लोग 14 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में हैं।

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