कॉरपोरेट जासूसी : 6 आरोपियों को जमानत (लीड-1)

नई दिल्ली, 5 मई (आईएएनएस)। कॉरपोरेट जासूसी मामले में राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व पत्रकार शांतनु सैकिया सहित छह आरोपियों को जमानत दे दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी.एस.सैनी ने छह आरोपियों को जमानत देते हुए प्रत्येक को 50 हजार रुपये का निजी मुचलका तथा इतनी ही राशि की जमानत राशि देने के निर्देश दिए।

जमानत पाने वाले छह आरोपियों में एक वेब पोर्टल चलाने वाले पूर्व पत्रकार शांतनु सैकिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कॉरपोरेट मामलों के प्रबंधक शैलेश सक्सेना, एस्सार के उप महाप्रबंधक विनय कुमार, रिलायंस एडीएजी के उप महाप्रबंधक ऋषि आनंद, केर्न्‍स इंडिया के महाप्रबंधक के.के.नायक तथा रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी वीरेंद्र कुमार शामिल हैं।

पिछले सप्ताह अदालत ने जुबिलंट एनर्जी के अधिकारी सुभाष चंद्रा को जमानत दे दी थी।

सुभाष चंद्रा को मिली जमानत को आधार बनाते हुए अन्य छह आरोपियों के बचाव पक्ष के वकील ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र में शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत उन्हें आरोपित नहीं किया है।

आरोप पत्र का हवाला देते हुए रिलायंस समूह तथा एस्सार के कर्मचारियों के वकील ने अदालत को इस बात से अवगत कराया कि उनके पास से मिले दस्तावेज गोपनीय नहीं पाए गए।

दिल्ली पुलिस ने हालांकि जमानत का विरोध किया।

पुलिस ने औपचारिक तौर पर 13 आरोपियों को धोखाधड़ी, जालसाजी, चोरी तथा आपराधिक साजिश से संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत आरोपित किया है।

मेलबर्न के ऊर्जा परामर्शदाता प्रयास जैन को भी दिल्ली पुलिस ने आरोपित किया है। इस मामले के अन्य आरोपियों में दिल्ली निवासी दो भाई -लालता प्रसाद व राकेश कुमार, गाजियाबाद के राजकुमार चौबे, सरकारी कर्मचारी आशाराम व ईश्वर सिंह शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस ने बीते 17 फरवरी को विभिन्न मंत्रालयों से गोपनीय दस्तावेजों के लीक होने के मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

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