मदुरई, 2 अप्रैल (आईएएनएस)। मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनेता कार्थी अभिनीत तमिल फिल्म ‘कोंबकम’ के निर्माताओं पर फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करने की याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति एस. तमिलवनन और वी.एस. रवि ने पुथिया तमिलगाम अध्यक्ष के. कृष्णसामी द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कृष्णसामी ने दावा किया था कि फिल्म दो जातियों के बीच संघर्ष पर आधारित हैं, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है।
न्यायधीशों ने कहा कि वे फिल्म की विषय-वस्तु जाने बिना फिल्म के प्रदर्शन पर रोक नहीं लगा सकते।
अदालत ने मंगलवार को फिल्म देखने के लिए एक 10 सदस्यीय समिति नियुक्त की थी और उसकी रिपोर्ट देने को कहा था। हालांकि यहां निजी प्रदर्शन के दौरान कुछ अप्रिय घटना घटने के बाद इसे तुरंत बंद कर दिया गया था।
‘कोंबनम’ बुधवार शाम को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई।
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