कोयला आवंटन मामले में पूर्व मंत्री की जमानत मंजूर

नई दिल्ली, 8 सितम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को कोयला आवंटन मामले के आरोपी पूर्व कोयला राज्य मंत्री संतोष बगरोडिया की जमानत मंजूर कर ली।

विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) न्यायाधीश भरत पाराशर ने बगरोडिया को एक लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही रकम जमानत के रूप में भरने का आदेश दिया।

न्यायालय महाराष्ट्र के बेंडर कोयला ब्लॉक का आवंटन एएमआर आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड को किए जाने के मामले की सुनवाई कर रही थी।

न्यायालय ने पिछले महीने पूर्व कोयला सचिव एच. सी. गुप्ता एवं कोयला मंत्रालय के तत्कालीन विभाग अधिकारी एल. एस. जनोती को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में जमानत दी थी।

न्यायालय ने 30 जनवरी को सुनवाई में बगरोडिया, गुप्ता एवं जनोती की आपराधिक गतिविधियों एवं एएमआर आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड को बेंडर कोयला ब्लॉक का गैरकानूनी तरीके से आवंटन किए जाने में संलिप्तता का फैसला बरकरार रखा था।

सीबीआई ने पिछले साल राज्यसभा सांसद विजय दर्डा, उनके बेटे देवेंद्र दर्डा और एएमआर आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज जयसवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए थे। तीनों आरोपी इस समय जमानत पर हैं।

कंपनी के अधिकारियों पर भारतीय दंड संहिता एवं भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत आपराधिक गतिविधियों एवं धोखाधड़ी में शामिल रहने के आरोप हैं।

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