कोयला घोटाला : उचित पीठ का गठन अब तक नहीं

नई दिल्ली, 15 सितम्बर (आईएएनएस)। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उद्योगपति कुमारमंगलम बिड़ला की याचिका पर सुनवाई में देरी होगी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए अब तक उचित पीठ का गठन नहीं किया है।

मनमोहन सिंह और कुमारमंगलम बिड़ला ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर तालाबीरा-2 कोयला ब्लॉक हिंडाल्को को आवंटित किए जाने के मामले में कथित धांधली को लेकर अपने खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया रद्द करने का अनुरोध किया है।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच. एल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने 21 सितम्बर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध इस मामले को सूची से हटाने का निर्देश मंगलवार को दिया।

न्यायमूर्ति दत्तू ने कहा कि मनमोहन सिंह और कुमारमंगलम बिड़ला को सम्मन पर न्यायमूर्ति वी. गोपाल गौड़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने रोक लगा दिया है, जबकि कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े एक मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पीठ कर रही है।

न्यायमूर्ति दत्तू ने उपर्युक्त बातों का जिक्र करते हुए कहा, “आप यहां हैं, वहां नहीं।”

इससे पहले सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायालय को बताया था कि मामले की सुनवाई 21 सितम्बर के लिए सूचीबद्ध है, जबकि इस मामले में जिरह अब तक पूरी नहीं हुई है।

उन्होंने कहा कि जब तक जिरह पूरी न हो जाए, मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता।

प्रधान न्यायाधीश ने मामले को 21 सितम्बर को होने वाली सुनवाई की सूची से हटाने का आदेश दिया।

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