नई दिल्ली, 9 अप्रैल (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी की अपील पर गुजरात उच्च न्यायालय में सुनवाई पर दो महीने के लिए स्थगनादेश दिया। साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान नरोदा पाटिया जनसंहार मामले में कोडनानी ने अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील की है।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने गोधरा दंगों की जांच करने वाले विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट के आधार पर गुजरात उच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई पर रोक लगा दी।
गुजरात दंगा मामले में एमिकस क्यूरी (न्यायमित्र) हरीश साल्वे ने पीठ को एसआईटी की रिपोर्ट से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने पीठ से कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय कोडनानी की अपील पर सुनवाई उन लोगों की अपील से अलग कर रही है, जिन्हें इसी मामले में षड्यंत्र रचने का दोषी ठहराया गया है।
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