नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गैस मूल्य नियंत्रित करने से संबंधित पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की याचिका बुधवार को खारिज कर दी, जिसके बाद गैस आपूर्ति करने वाली कंपनियां अपने अलग-अलग मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हो गई हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने पीएनजीआरबी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) सहित विभिन्न कंपनियों द्वारा शहरों में की जाने वाली गैस आपूर्ति पर नियंत्रण के अधिकार की मांग की गई थी।
बोर्ड ने दलील दी कि हालांकि वह गैस की कीमतें नहीं तय कर रहा है, फिर भी आईजीएल तथा अन्य कंपनियों को विभिन्न शहरों में गैस आपूर्ति से संबंधी दस्तावेज उसे मुहैया कराने चाहिए, ताकि वह अपनी वेबसाइट पर उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले मूल्यों की सूची डाल सके।
आईजीएल ने बोर्ड को इस बारे में जानकारी देने से इंकार कर दिया था।
बोर्ड ने वर्ष 2012 के दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि बोर्ड के पास गैस मूल्य नियंत्रण का अधिकार नहीं है।