चिटफंड धोखाधड़ी मामले में 2 कंपनियों के खिलाफ सीबीआई का आरोप-पत्र

कोलकाता, 1 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को बताया कि 335 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के चिटफंड मामले में उसने कोलकाता की दो निजी कंपनियों के अध्यक्ष और निदेशकों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया है।

सीबीआई की ओर से जारी बयान के मुताबिक, एंजिल एग्रीटेक लिमिटेड और एंजिल रूरल डेवलपमेंट लिमिटेड, दोनों कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने निवेशकों को बहुत ज्यादा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर उनसे अपनी निवेश योजनाओं के तहत पैसे लिए थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी कंपनियों का कामकाज बंद कर दिया और निवेशकों को उनके तकरीबन 335 करोड़ रुपये नहीं लौटाए।

सीबीआई ने एंजिल एग्रीटेक लिमिटेड के चेयरमैन एस. के. हक और प्रबंध निदेशक एस. के. नजीबुला के साथ-साथ दोनों कंपनियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत आपराधिक विश्वासघात और धारा 120 बी के तहत आपराधिक साजिश और प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम (प्रतिबंध) अधिनियम के तहत आरोप-पत्र दाखिल किया है।

आरोप-पत्र दक्षिण 24 परगना के बरुइपुर स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दायर किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर नवंबर 2014 से मामले की जांच कर रही सीबीआई ने बताया कि बड़ी साजिश तय करने और धन का पता लगाने के लिए मामले में जांच जारी है।

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