चुनावी राज्यों में मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों की जन सुनवाई पर रोक

नई दिल्ली, 14 जनवरी (आईएएनएस)। चुनाव आयोग ने शनिवार को सभी चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों या वैधानिक निकायों में नियुक्त राजनीतिक लोगों द्वारा की जाने वाली जनसुनवाई को विधानसभा चुनाव के समापन तक टालने को कहा है।

राज्य प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि अगर इस तरह की कोई सुनवाई आवश्यक है तो मुख्य सचिव की ओर से नामित सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।

चुनाव आयोग ने एक पत्र में कहा है, “यह चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया गया है कि मुख्यमंत्री, मंत्री या वैधानिक निकायों में नियुक्त राजनीतिक लोग राज्यों में विभिन्न प्रचलित कानूनों के तहत दायर की गई अपीलों की लगातार सुनवाई करते हैं, जबकि आदर्श आचार संहिता लागू है।”

यह कहा गया है कि मंत्रियों आदि द्वारा इस तरह की सुनवाई का मतदाताओं पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव पड़ता है और इससे व्यवस्था में विघ्न भी पड़ सकती है।

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