छग : राजनीतिक दलों की शिकायकों पर हो रही त्वरित कारवाई

सीईओ सुब्रत साहू ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से पार्टी पदाधिकारी के फर्जी लेटर-हेड में फर्जी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने के संबंध में 19 नवंबर को प्राप्त शिकायत पर धारा 469, 471, 171 (छ) आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। साथ ही 19 नवम्बर को ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से फेक न्यूज के जरिए सामाजिक वैमनस्यता फैलाने और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की छवि धूमिल करने के संबंध में शिकायत पर धारा 171 (छ) आईपीसी, 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

उन्होंने बताया कि बिना अनुमति भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से जयस्तंभ चौक में मंच निर्माण किए जाने के संबंध में कांग्रेस की ओर से की गई शिकायत के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 आईपीसी के तहत मामला तैयार कर न्यायालय में दाखिल किया गया है।

इसी प्रकार विभिन्न राजनीतिक दलों और नागरिकों से प्राप्त शिकायतों और स्थैतिक निगरानी दल की कार्रवाई के दौरान आबकारी अधिनियम के तहत 2,175 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें आबकारी विभाग द्वारा 2,143 मामले और पुलिस विभाग द्वारा 32 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है।

साहू ने बताया कि इसके अतिरिक्त भी अन्य अभ्यर्थी और राजनीतिक दलों से शिकायतें प्राप्त हुई थी, उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई की गई है। इसलिए किसी के लिए पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुब्रत साहू ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग किसी के दबाव या पक्ष में काम नहीं करता है। आयोग के नियम सभी के लिए समानरूप से लागू हैं और नियमों के अनुरूप ही कार्रवाई की जाती है। निर्वाचन आयोग आचार संहिता का पालन एवं नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराने तथा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी और मुक्त निर्वाचन के लिए प्रतिबद्ध है।

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