नई दिल्ली, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के निलंबित चल रहे एक अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश विरेंदर कुमार गोयल के छुट्टी पर होने के कारण सीबीआई ने लिंक विशेष न्यायाधीश अंजु बजाज चांदना के समक्ष आरोप-पत्र पेश किया।
अदालत ने मामले की सुनवाई 24 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है।
भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी और छत्तीसगढ़ सरकार में उच्च शिक्षा के प्रधान सचिव रह चुके अग्रवाल को सीबीआई ने 21 फरवरी को गिरफ्तार किया था। अग्रवाल को अपने खिलाफ चल रहे एक मुकदमे को ‘रफा-दफा’ कराने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
अग्रवाल इस समय न्यायिक हिरासत में हैं।
अग्रवाल को मामला रफा-दफा कराने में सहयोग देने के आरोप में हैदराबाद के सैयद बुरहानुद्दीन को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। अग्रवाल का एक रिश्तेदार उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा निवासी आनंद अग्रवाल और भगवान सिंह भी मामले में आरोपी हैं।
सीबीआई ने अधिकारी के खिलाफ 18 फरवरी को आपराधिक साजिश रचने के आरोप में और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
सीबीआई का दावा है कि अग्रवाल ने मामला रफा-दफा कराने के लिए बुरहानुद्दीन को 1.5 करोड़ रुपये देने का समझौता किया था।
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