रायपुर, 14 मार्च (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टरों और नर्सिग होम द्वारा किए जा रहे खुद के प्रचार-प्रसार पर रोक लगा दी है।
नियमों का हवाला देते हुए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के रजिस्ट्रार डॉ. श्रीकांत राजिमवाले ने सूचना जारी की है कि अगर डॉक्टर, नर्सिग होम (अस्पताल) के विज्ञापन 16 मार्च यानी सोमवार से समाचारपत्र, मीडिया और प्रचार के अन्य माध्यमों से प्रकाशित होते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार ठोस कार्रवाई की जाएगी।
रायपुर इंडियन मेडिकल एसोसिशएन (आईएमए) के अध्यक्ष डॉ. अशोक त्रिपाठी का कहना है कि जब एमसीआई का गठन हुआ था, तभी नियम बना था। प्रचार के लिए विज्ञापन जारी करना अनैतिक है। इस फैसले का हम इसका स्वागत करते हैं। यह नियम पूरी तरह लागू होना चाहिए।
डॉ. राजिमवाले ने बताया कि इंडियन मेडिकल एसोसिशएन (आईएमए) और नर्सिग होम एसोसिएशन को 5 मार्च 2014 और 9 मार्च 2015 को पत्रों के माध्यम से यह सूचना दी जा चुकी है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (एमसीआई) नई दिल्ली की ‘कोड ऑफ इथिक्स की धारा 6.1.1 एवं 6.1.2 रेगुलेशन 2002’ का उल्लंघन है।
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