छत्तीसगढ़ में भ्रष्टों की संपत्ति कुर्क होगी

रायपुर, 12 मार्च (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को विशेष न्यायालय अधिनियम 2015 पारित कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत अब भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति राजसात (कुर्क) कर ली जाएगी।

अधिनियम के पारित होते ही मुख्यमंत्री रमन सिंह ट्वीट किया कि छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए एसीबी को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा।

इस अधिनियम के तहत भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ एक साल के अंदर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और इसी अंतराल में उनके द्वारा अर्जित संपत्ति सरकार के अधीन कर ली जाएगी। इसके तहत 28 अलग-अलग धाराओं के अंदर कार्रवाई होगी।

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