छात्रा आत्महत्या मामले में गलत प्राथमिकी दर्ज करने पर कांस्टेबल निलंबित

नोएडा, 21 मार्च (आईएएनएस)। एक 15 साल की स्कूली छात्रा की आत्महत्या से जुड़े मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की गलत धाराओं के तहत मामला दर्ज करने पर एक कांस्टेबल को बुधवार को निलंबित कर दिया गया।

परिवार का आरोप है कि लड़की ने दिल्ली स्थित स्कूल के शिक्षकों द्वारा कथित तौर पर उत्पीड़न की वजह से मंगलवार को आत्महत्या कर लिया।

मृतक दिल्ली के मयूर विहार के अहलकॉन पब्लिक स्कूल की कक्षा नौ की छात्र थी। लड़की के माता-पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि कुछ शिक्षक उसे अनुचित तरीके से छूते थे और उसे डर था कि उनका विरोध करने वे उसे फेल कर देते।

उसने अपने माता-पिता से कथित तौर पर यह भी कहा था कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है, क्योंकि वह जानती है कि वह आखिरकार फेल हो जाएगी। फिर भी उसने परीक्षा उत्तीर्ण करने की कोशिश की।

लड़की का शव उसके नोएडा स्थित फ्लैट में लटकता हुआ पाया गया। उसे कैलाश अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

एक अधिकारी ने आईएएनएस से कहा कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 व 506 व पॉक्सो (बाल यौन अपराध संरक्षण) अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया है।

पुलिस सूत्रों ने कहा कि कांस्टेबल को इसलिए निलंबित किया गया, क्योंकि उसने प्राथमिकी में पॉक्सो को शामिल नहीं किया था।

अहलकॉन स्कूल के प्रधानाचार्य ने कथित तौर पर पुलिस से कहा कि मृतक को फेल नहीं किया गया था, लेकिन उसे फिर से परीक्षा में बैठना था। परीक्षा इस हफ्ते के बाद निर्धारित थी।

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