श्रीनगर, 7 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू एवं कश्मीर में शुक्रवार मध्य रात्रि से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू हो सकता है, जिससे राज्य के ‘एक राष्ट्र, एक कर’ का हिस्सा बनने को लेकर लगाई जा रही अटकलें खत्म हो जाएंगी।
संशोधन 101 से संबंधित राष्ट्रपति का आदेश राज्य को शुक्रवार सुबह प्राप्त हुआ।
राज्य के वित्त मंत्री हसीब द्राबु ने कहा, “यह एक विशेष जीएसटी होगा, लेकिन अलग जीएसटी नहीं होगा।”
उन्होंेने कहा, “हमारे पास जो स्वायत्ता है, यह उसकी रक्षा करेगा और इसे ज्यादा मजबूत करेगा।”
राजभवन के एक प्रवक्ता ने कहा, “राष्ट्रपति का आदेश जम्मू एवं कश्मीर में संविधान के तहत इसकी विशेष राज्य की स्थिति बनाए रखने और विधायी शक्तियां बनाए रखने के लिए सुरक्षात्मक उपाय करेगा।”
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