नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सोमवार को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे.जयललिता को नोटिस जारी किया है। कर्नाटक सरकार ने जयललिता और तीन अन्य को बरी करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति पी.सी.घोष की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) के नेता के.अनबाझगन और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर भी नोटिस जारी किया है। इस नोटिस पर आठ सप्ताह में जवाब देना है।
इन दोनों ही याचिकाओं में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा जयललिता को बरी करने के फैसले को चुनौती दी गई है।
बेंगलुरू की निचली अदालत ने पिछले साल आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता पर 100 करोड़ रुपये के जुर्माने सहित चार साल कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसले के खिलाफ जयललिता की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के 53.6 करोड़ रुपये की तुलना में जयललिता की आय से अधिक संपत्ति का मूल्य 2.82 करोड़ रुपये बताते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार के आरोपों में जयललिता को दोषी ठहराने के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं है।
न्यायाधीश सी.आर.कुमारस्वामी ने जयललिता के सहदोषियों को भी बरी कर दिया था।
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