जीएसटी से दिव्यांगों के सहायक उपकरण होंगे सस्ते : वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि दिव्यांगों के सहायक उपकरणों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत निर्धारित 5 फीसदी का कर लगाया गया है, जिससे इनकी कीमतों में कमी आएगी।

मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, “इन उपकरणों पर जीएसटी के अंतर्गत 5 फीसदी का कर लगने के बाद इनके घरेलू निर्माता इनपुट टैक्स क्रेडिट का विवरण देकर रिफंड का दावा कर सकते हैं। इससे स्वदेश निर्मित इन उपकरणों की कीमतों में जीएसटी से पहले की तुलना में कमी आएगी।”

कांग्रेस द्वारा जीएसटी के अंतर्गत व्हीलचेयर पर कर लगाने को लेकर की गई आलोचना के बाद यह सफाई जारी की गई है। कांग्रेस ने व्हीलचेयर और ब्रेल टाइपराइटर पर लगाए गए कर को वापस लेने की मांग की है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को एक ट्वीट में कहा, “व्हीलचेयर और ब्रेल टाइपराइटर पर जीएसटी के अंतर्गत कर लगाना कमजोरों के प्रति सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है।”

वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि इन उपकरणों के निर्माण में लगने वाली ज्यादातर सामग्रियां 18 फीसदी जीएसटी के दायरे में आती हैं। इससे रिफंड का दावा करने के बाद इनकी कीमतों में कमी आएगी।

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