नई दिल्ली, 7 जुलाई (आईएएनएस)। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को मंत्रालय से जुड़े तमाम विषयों पर नई दिल्ली में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी।
पासवान ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत देश भर में मिलने वाले अनाज के इश्यू प्राइस में जून, 2018 तक कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने बताया कि खाद्य वस्तुओं के पैक पर एमआरपी, नेट-क्वांटिटी और उपभोक्ता सहायता संबंधी विवरण के लिए अक्षरों और अंकों के आकार प्रदर्शित करने का अनुपालन करना होगा। पूर्व से निर्मित, पैकबंद अथवा न बिकी हुई वस्तुओं पर जीएसटी के कारण कर की बढ़ी दर, यदि कोई हो, को शामिल करते हुए 30 सितम्बर 2017 तक 3 माह की अवधि के लिए परिवर्तित खुदरा बिक्री मूल्य की घोषणा की जा सकती है।
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