जेटली ने केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा किया (लीड-1)

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया और डीडीसीए में उनके अध्यक्ष रहने की अवधि के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में 10 करोड़ रुपये की मांग की।

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया और डीडीसीए में उनके अध्यक्ष रहने की अवधि के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में 10 करोड़ रुपये की मांग की।

जेटली ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य नेताओं के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि की शिकायत भी दर्ज कराई। जेटली के अनुसार, यह शिकायत दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में वित्तीय अनियमितताओं के झूठे आरोप लगाने के लिए दर्ज कराई गई है।

मामले पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है।

इस बीच, आप ने उच्च न्यायालय में एक प्रतिवाद दायर किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एस. फूलका ने न्यायालय से आग्रह किया कि उनका पक्ष सुने बगैर कोई आदेश जारी न किया जाए।

आप और भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने जेटली पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जेटली वर्ष 2013 तक कुल 13 वर्ष डीडीसीए के अध्यक्ष रहे थे।

जेटली ने इन आरोपों से इंकार किया है, लेकिन आजाद ने सोमवार को आईएएनएस से बातचीत में कहा कि वित्तमंत्री ने उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं किया, जबकि वह वर्षो से भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं।

केजरीवाल ने भी सोमवार को एक बार फिर जेटली से इस्तीफे की मांग की, ताकि डीडीसीए मामले की निष्पक्ष जांच हो सके।

जेटली ने मानहानि की शिकायत केजरीवाल, आप नेता कुमार विश्वास, राघव चड्ढा, आशुतोष, संजय सिंह और दीपक बाजपेयी के खिलाफ दर्ज कराई है।

मुख्य महानगर दंडाधिकारी संजय खनगवाल ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई पांच जनवरी के लिए तय कर दी। शिकायत जेटली ने व्यक्तिगत रूप से दायर की है।

दंडाधिकारी ने कहा, “प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मैं अपराध का संज्ञान लेता हूं।”

जेटली जब पटियाला हाउस अदालत पहुंचे तो उनके साथ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री एम. वेंकैया नायडू, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, जे.पी. नड्डा, धर्मेद्र प्रधान और राज्यवर्धन राठौर मौजूद थे।

जेटली ने दंडाधिकारी से कहा कि आप नेताओं द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोप से उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हुई है।

जेटली के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि जेटली ने डीडीसीए से एक भी पैसा नहीं लिया है और केजरीवाल और आप नेताओं द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोप अपमानजनक व निराधार हैं।

यह शिकायत धारा 499 (मानहानि), 500 (मानहानि के लिए दंड), 501 (अपमानजनक सामग्री को छापना या प्रसारित करना), 502 (अपमानजनक सामग्री वाली छपी सामग्री की बिक्री), 34 (सामूहिक इरादा), और 35 (आपराधिक इरादे से की गई कार्रवाई आपराधिक मानी जाती है) के तहत दर्ज कराई गई है।

केजरीवाल ने कहा कि जेटली न्यायालय में मुकदमा या शिकायत दायर कर उन्हें और उनकी पार्टी को डरा नहीं सकते।

केजरीवाल ने कहा कि डीडीसीए के मामलों की जांच के लिए दिल्ली सरकार द्वारा गठित जांच आयोग का जेटली को सामना करना चाहिए।

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