डीएनडी टोल फ्री करने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में होगी सुनवाई

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली-नोएडा-डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाइवे को टोल फ्री करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली नोएडा टोल ब्रिज कंपनी की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान द्वारा याचिका की जल्द सुनवाई की अपील के बाद न्यायमूर्ति अनिल आर.दवे की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय एक पीठ ने गुरुवार को आदेश पारित किया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बुधवार के एक आदेश के बाद डीएनडी टोल फ्री हो गया है।

उच्च न्यायालय का आदेश लोगों की जनहित याचिका पर आया।

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