नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कर्नाटक से तमिलनाडु के लिए सात अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक 2,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कहा।
न्यायालय ने मंगलवार सुबह कर्नाटक से पूछा था कि वह कावेरी नदी का कितना पानी तमिलनाडु के साथ इस अवधि के दौरान साझा कर सकता है और इस बारे में न्यायालय को अपराह्न 3.15 तक अवगत कराने को कहा था, जिसके बाद यह आदेश आया है।
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