तमिलनाडु में कोई नया नीट विरोधी आंदोलन नहीं

नई दिल्ली, 18 सितम्बर (आईएएनएस)। तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि आठ सितम्बर को सर्वोच्च न्यायलय द्वारा राज्य में नीट विरोधी आंदोलन पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से कोई नया आंदोलन नहीं सामने आया है।

सर्वोच्च न्यायलय ने मेडिकल के स्नातक और परास्नातक विषयों में दाखिले के लिए नीट को अनिवार्य कर दिया है।

महान्यायवादी (एजी) के.के. वेणुगोपाल ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ से कहा कि 8 सितम्बर को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी नीट विरोधी प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देशों का पालन करते हुए राज्य के मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टर से शीर्ष न्यायालय के आदेश पर तुरंत अमल के लिए कहा।

उन्होंने अदालत को बताया,” जिले के अधिकारियों को किसी भी नए नीट विरोधी आंदोलन के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।” एजी के बयान के बाद पीठ ने तमिलनाडु सरकार से इस पर एक हलफनामा देने को कहा।

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को करने का निर्देश दिया है।

सर्वोच्च न्यायलय ने 8 सितम्बर को अधिवक्ता जी.एस मनी की राज्य में सभी नीट विरोधी आंदोलनों पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर यह आदेश दिया था।

About admin


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493