नई दिल्ली, 29 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग को तीन माह के भीतर राजधानी के 13 नगर-निगम वार्ड में उपचुनाव कराने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी और जस्टिस जयंत नाथ की खंड पीठ ने यह निर्देश कानून की 20 वर्षीया छात्रा संजना गहलोत की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
याचिका में 13 वार्ड में उपचुनाव कराने और दिल्ली की तीन नगर निगमों में रिक्त पदों को भरने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि चुनाव कराने के लिए उसे 21 करोड़ रुपये की जरूरत है।
दिल्ली सरकार ने भी अदालत को बताया कि वह चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की धन और जनबल जारी करने की मांग का मूल्यांकन कर रही है।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में विधायकों के तौर पर चुने जाने के बाद दिसम्बर 2013 में दिल्ली नगर निगम के नौ वार्ड के पार्षदों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
इन रिक्त पदों की भर्ती के लिए अब तक कोई उप चुनाव नहीं हुआ है।
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