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दिल्ली के सफाईकर्मियों को 21 मार्च तक वेतन भुगतान करें : उच्च न्यायालय

नई दिल्ली, 16 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को यहां के स्थानीय निकायों से कहा कि वे 21 मार्च से पहले सफाईकर्मियों को उनके वेतन का भुगतान करें।

न्यायमूर्ति जी.रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंत नाथ की एक खंडपीठ ने स्थानीय निकायों को वेतन देने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई सोमवार को मुकर्रर की।

दिल्ली के सफाईकर्मियों के संगठन ने न्यायालय से कहा था कि उन्हें फरवरी महीने का वेतन नहीं मिला है, जिसके बाद न्यायालय का यह निर्देश सामने आया है। स्थानीय निकायों के वकील ने खंडपीठ से कहा कि उनके पास वेतन भुगतान नहीं होने से संबंधित कोई जानकारी नहीं है।

इस पर पीठ ने कहा, “यह (वेतन भुगतान नहीं होने की जानकारी) सभी समाचार पत्रों में है। हमें यह बात मालूम है कि वेतन का भुगतान नहीं हुआ है और आपको नहीं पता।”

न्यायमूर्ति ने कहा, “हम मामले की सुनवाई सोमवार को करेंगे, लेकिन तब तक वेतन भुगतान हो जाना चाहिए।”

पिछले कुछ महीनों से वेतन न मिलने के कारण तीनों स्थानीय निकायों के सफाईकर्मी पिछले महीने हड़ताल पर चले गए थे। हालांकि न्यायालय के हस्तक्षेप पर वे हड़ताल खत्म करने को राजी हुए थे।

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