दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहन प्रतिबंधित

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (आईएएनएस)। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने मंगलवार को दिल्ली की सड़कों पर 10 साले पुराने सभी प्रकार के डीजल वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की पीठ ने आदेश पारित करते हुए सभी संबंधित परिवहन अधिकारियों इस तरह के वाहनों की सूची सौंपने के लिए कहा है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगर (एनडीएमसी) का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील बालेंदु शेखर ने आईएएनएस से कहा कि न्यायधिकण ने सभी संबंधित एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे नौ अप्रैल से राजधानी में प्रवेश के सभी केंद्रों पर वाहन के प्रदूषण स्तर, वजन और उसकी उम्र की जांच के लिए इकाई स्थापित करें।

उन्होंने बताया कि पीठ ने दुनिया के कई अन्य देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने भारी कर लगाकर या तो डीजल वाहनों पर रोक लगा दी है अथवा रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

उन्होंने कहा कि इसे (एनजीटी) दिल्ली और उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए अच्छी गुणवत्ता की हवा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

पीठ ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में किसी भी तरह के अवैध निर्माण पर भी सख्त आदेश पारित किया है।

गौरतलब है कि न्यायाधिकरण ने पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी में 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी थी।

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