नई दिल्ली, 18 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तारीख तय की।
याचिका में दिल्ली विधानसभा के दो दिवसीय शीतकालीन सत्र को अवैध घोषित करने की मांग की गई है।
अधिवक्ता आर.पी. लूथरा द्वारा अदालत में याचिका दायर किए जाने के बाद न्यायमूर्ति बी.डी. अहमद और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने याचिका को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
अधिवक्ता ने याचिका में कहा है कि दिल्ली विधानसभा के नियम के 19(1) के अनुसार हर साल पहले सत्र की शुरुआत पर उप राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन, आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने नवनियुक्त उप राज्यपाल अनिल बैजल को अभिभाषण के लिए आमंत्रित नहीं किया और इस तरह उनके कार्यालय का अपमान किया गया।
उप राज्यपाल के अभिभाषण के साथ दो दिवसीय शीतकालीन सत्र की शुरुआत नहीं होने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने मंगलवार को विधानसभा में भारी हंगामा किया था।
दिल्ली सरकार इस बात पर कायम है कि यह सत्र दिल्ली विधानसभा के चौथे सत्र का ही विस्तार है, जिसका सत्रावसान नहीं हुआ था।
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