कोलकाता, 12 मई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने मंगलवार को नक्सलवाद का समर्थन करने वाले सगंठन ‘पीपुल्स कमेटी अगेंस्ट पुलिस एट्रोसिटीज’ (पीसीएपीए) के संयोजक छत्रधर महतो एवं पांच अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
छत्रधर और सुखशांति बास्के, शंभु सोरेन और सगुन मुर्मू को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पश्चिम मिदनापुर) कावेरी बोस ने गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
उनके खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सशस्त्र अधिनियम तथा विस्फोटक अधिनियम की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।
पीसीएपीए के दो अन्य सदस्यों राजा सरखेल और प्रसून चटर्जी को भी राजद्रोह का दोषी पाए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
सभी आरोपियों को अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया था।
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