भोपाल, 8 जुलाई (आईएएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पेड न्यूज के मामले में तीन साल के लिए चुनाव लड़ने में अयोग्य ठहराए गए मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा द्वारा ‘राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने’ का दावा किए जाने को कांग्रेस ने उच्च न्यायालय की अवमानना बताया है। आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली डॉ. मिश्रा की याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा, “पेड न्यूज मामले में चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह दावा कि राष्ट्रपति चुनाव में वह वोट देंगे, उनका यह बयान उच्च न्यायालय की अवमानना है।”
उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जबलपुर उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की पीठ में सुनवाई होनी है, इससे पहले मंत्री मिश्रा निर्वाचन आयोग के आदेश पर सवाल उठाते रहे हैं।
सिंह ने कहा कि मंत्री मिश्रा को मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में विधायक उर्मिलेश यादव और महाराष्ट्र के विधायक अशोक चव्हाण के मामले उनके जैसे ही थे, जिस पर चुनाव आयोग के फैसले को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक ने सही ठहराया था।
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि मंत्री मिश्रा को अपने पद और कद का इतना अहंकार हो गया है कि वह खुद को कानून से भी ऊपर मानने लगे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले को तो गलत ठहराया ही, अब उच्च न्यायालय का फैसला आने से पहले ही अपनी तरफ से फैसला दे रहे हैं, जो सीधे-सीधे अदालत की अवमानना है।
dharmpath.com dharmpath