नारदा स्टिंग : सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय के आदेश में दखल से इनकार

नई दिल्ली, 21 मार्च (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को नारदा स्टिंग मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई को प्राथमिक जांच करने का आदेश दिया है। इसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए झटका माना जा रहा है।

वीडियो फूटेज में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कई वरिष्ठ नेता मदद करने के एवज में नोटों की गड्यिां लेते दिखाई दिए थे।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने के उच्च न्यायालय के आदेश में कुछ भी गलत नहीं पाया।

हालांकि, अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश में दर्ज निष्कर्ष का जांच एजेंसी के निष्कर्ष से कोई संबंध नहीं होगा।

शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा पर भी निश्चितता जताई और कहा कि सीबीआई उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर जांच पूरा कर लेगी।

इसके अलावा, पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के पास सीबीआई के निष्कर्षो को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त अवसर होंगे।

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