नई दिल्ली, 20 नवंबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को निलंबित कर दिया जिसमें नौसेना में शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त महिला अफसरों को स्थाई कमीशन देने की बात कही गई थी।
नई दिल्ली, 20 नवंबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को निलंबित कर दिया जिसमें नौसेना में शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त महिला अफसरों को स्थाई कमीशन देने की बात कही गई थी।
न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति वी. गोपाल की खंडपीठ ने साथ ही कहा कि जिन अफसरों की याचिका पर उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया था और जो सितंबर 2008 में उस समय सेवा में थीं जब नौसेना ने शार्ट सर्विस कमीशन महिला अफसरों को स्थाई कमीशन दिया था, वे सभी समान शर्तो और परिस्थितियों में काम करती रहेंगी।
सर्वोच्च न्यायालय का आदेश महान्यायवादी मुकुल रोहतगी की इस दलील के बाद आया कि उच्च न्यायालय ने गलती से इस पूरे मामले को लैंगिक भेदभाव का समझ लिया। अदालत यह नहीं देख सकी कि नौसेना में शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त किसी भी अधिकारी को, वह चाहे पुरुष हो या महिला, स्थाई कमीशन नहीं दिया जाता।
dharmpath.com dharmpath