न्यायाधीशों के चयन के लिए स्वतंत्र निकाय की मांग खारिज

नई दिल्ली, 20 सितंबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को उच्च न्यायपालिका के लिए न्यायाधीशों के चयन के लिए एक स्वतंत्र पैनल की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।

याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने कहा कि जिस चीज की मांग की जा रही है, उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत होगी और सर्वोच्च न्यायालय यह नहीं कर सकता है।

न्यायिक पारदर्शिता के लिए राष्ट्रीय वकीलों के अभियान ने याचिका दायर की थी। याचिका में उम्मीदवारों के व्यापक समुच्चय से न्यााधीशों की नियुक्ति के लिए एक खुली और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया की मांग की गई थी।

अधिवक्ता ने तर्क दिया कि न्यायाधीशों के संबंधी उच्च न्यायपालिका में शामिल किए जा रहे हैं।

याचिकाकर्ता संगठन के लिए तर्क देते हुए एक समय अधिवक्ता की आवाज काफी ऊंची हो गई, जिस पर पीठ ने कहा कि वह अदालत को संबोधित कर रहे हैं या अदालत कक्ष के पीछे गैलरी को, जहां मीडिया के लोग बैठे हैं।

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